शहडोल। कलेक्टर डॉ. सतेंद्र सिंह ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम नाव के उप नियम 1(क) के तहत राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी पटवारी हल्का बोडिहा तहसील ब्यौहारी को वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना करने, शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने तथा पटवारी के दायित्व का सम्यक निर्वहन नहीं करने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में श्री द्विवेदी पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय ब्यौहारी नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि में इन्हीं नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा।