कलेक्टर ने अतीक, दीपप्रकाश व हरेकृष्ण को किया जिला बदर

(प्रकाश जायसवाल) – 9425472245
शहडोल। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5,6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाड़ला उर्फ अतीक खान निवासी धनपुरी को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना,उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी किये है। जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि, उक्त व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चिता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा सबंधित थानों को सूचना भेजना होगा। ज्ञातव्य हो कि, लाड़ला उर्फ अतीक खान द्वारा विगत वर्षो से थाना धनपुरी में विभिन्न अपराधों का आरोपी होने पर उसके विरूद्व प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाता रहा है। पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि, आपराधिक राज्य राज्य सुरक्षा अधिनियम 8(1) के तहत उक्त व्यक्ति को इस आशय का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था कि, उपरोक्त वर्णित विभिन्न अपराधों के परिपेक्ष्य आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाएं रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिले की सीमाओ से क्यों न एक वर्ष के लिये निष्कासित किया जाएं। वहीं दीपू उर्फ दीप प्रकाश सोनी निवासी वार्ड़ क्रं.02 सोहागपुर जिला शहडोल को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना,उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी किये है। इसी प्रकार हरे कृष्ण द्विवेदी पिता राकेश द्विवेदी निवासी सोहागपुर जिला शहडोल को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना,उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी किये है। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5,6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतीक, दीपप्रकाश व हरे कृष्ण द्विवेदी को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल एवं शहडोल जिले की सीमा से लगे हुए जिलो से निष्कासित करने के आदेश पारित किये गए है।