नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल कों कोविड 19 के इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करना जरूरी , मरीज और परिजन को मांगे जाने पर देना जरूरी होंगा

0

नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल कों कोविड 19 के इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करना जरूरी , मरीज और परिजन को मांगे जाने पर देना जरूरी होंगा 

कटनी- प्रदेश के सभी नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल (क्लीनिकल स्टाविलिश मेंट) को कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करना जरूरी है। इसके साथ ही मरीज और मरीजों के परिजन को माँगने पर उपचार की निर्धारित दरों को उपलब्ध कराना होगा। निर्धरित दरों के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि 29 फरवरी 2020  को नर्सिंग होम, निजी हॉस्पिटल के द्वारा जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित की गई दरों से निर्धारित दरें 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। उच्च न्यायालय के 23 सितम्बर, 2020 को पारित आदेश में कोविड- 19 उपचार की निर्धारित दरों को नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करने के संबंध में आदेश पालन के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए है। संचालक राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो श्री बसंत कुर्रे ने बताया कि सभी नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को उच्च न्यायालय द्वारा कोविड- 19 की रोकथाम संबंधी प्रकरण में 23 सितंबर 2020 को पारित आदेश के पालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। निर्देश नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल स्थापना (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) के अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत दिये गये हैं। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी जिले के समस्त नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल में कोविड- 19 के निर्धारित उपचार की रेट लिस्ट रिसेप्शन काउंटर पर लगवाना सुनिश्चित करे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed