चारा घोटाला: लालू यादव को मिली सशर्त जमानत, साढ़े तीन साल बाद आएंगे जेल से बाहर

झारखंड हाईकोर्ट ने आज शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी।
झारखंड उच्च न्यायालय ने आज शनिवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जमानत दे दी।
लालू अब जेल से बाहर आ जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत प्रदान की है। इस दौरान उन्हें एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे।
लालू की जमानत को लेकर मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। लेकिन शनिवार को हुई सुनवाई में लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई है। फिलहाल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।
लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना अदालत की अनुमति के लालू प्रसाद यादव विदेश नहीं जा सकेंगे।