शराब दुकान पर नहीं मिल रहा बिल

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सरकार की मंशा का खुलेआम

हो रहा उल्लंघन

(Anil Tiwari+7000362359)
शहडोल। जिले में शराब ठेकेदारों द्वारा प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन की मंशा के विपरीत कार्य किया जा रहा है, प्रदेश सरकार ने देशी एवं विदेशी शराब की दुकानों को एक सितंबर से ग्राहकों को शराब की खरीदारी पर कैश मेमो (नकदी रसीद) देना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन संभागीय मुख्यालय में ही शराब ठेकेदारों द्वारा किसी भी ग्राहक को बिल नहीं दिया जा रहा है।
कार्यालय से प्रमाणित होगी बिल बुक
प्रदेश सरकार के अधिकारी ने कहा था कि आबकारी आयुक्त, कैम्प भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से 1 सितंबर 2021 से विक्रय की जाने वाली मदिरा का क्रेता को भुगतान राशि का कैश मेमो दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जारी निर्देशानुसार के मुताबिक कैश मेमो संबंधी बिल बुक जिला आबकारी कार्यालय से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराई जाएगी। बिल की कार्बन कॉपी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ठेका अवधि समाप्ति 31 मार्च 2022 तक रखा जाना अनिवार्य होगा।

यह भी था आदेश में
इस आदेश में यह भी कहा गया है कि आबकारी अधिकारी को खुद ये पक्का कर लेना होगा कि शराब दुकान पर विभाग के अधिकारी का मोबाइल नंबर लगाया गया है या नहीं, इसके पीछे वजह ये है कि अगर किसी शराब खरिदार को दुकानदार तय दाम से ज्यादा कीमत पर शराब बेचे रहा हो तो ग्राहक अपनी शिकायत उसी दिए गए मोबाइल नंबर पर आसानी से कर सके, शिकायत मिलने के बाद अधिकारी भी उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई कर सके।
इनका कहना है…
सभी दुकानों में बिल पहुंचा दिया गया है, बिल देना अनिवार्य है, मैं तत्काल दुकान संचालकों से बात करता हँू।
एस.के. राजौरे
जिला आबकारी अधिकारी
शहडोल

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