नोटिस के बाद भी अतिक्रमण पर आमादा महेन्द्र

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शहडोल। जिला मुख्यालय स्थित चौपाटी के पास संचालित दो चाय दुकानों को नगर पालिका द्वारा 20 सितम्बर को नोटिस जारी कर फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये थे, जिसमें उल्लेख किया गया था कि आपके द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, 3 दिन के अंदर अतिक्रमण एवं अतिक्रमण निर्माण फुटपाथ रिक्त करने के आदेश दिये थे, यदि नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटवाया गया तो, नगर पालिका द्वारा हटवा दिया जायेगा, लेकिन अतिक्रमणकारी महेन्द्र गुप्ता द्वारा 26 को पुन: अतिक्रमण कर अपनी दुकानदारी शुरू कर दी है, उक्त चाय दुकानों के चलते यहां पर भीड़ इक_ा होती है, जिससे आये दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती थी जिसे संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका द्वारा उक्त कार्यवाही की गई थी, लेकिन नगर पालिका सीएमओ के निवास के पास संचालित दुकान ने नोटिस की धज्जियां उड़ा दी।