नाबालिग से बलात्कार करने वाले को आजीवन सजा

उमरिया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अशरफ अली के न्यायालय द्वारा आरोपी राज चौधरी को धारा 366 के अंतर्गत 03 वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड तथा भा.द.सं. की धारा 376(3) के अंतर्गत आजीवन कारावास से एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि पीडि़ता की बुआ के द्वारा 26 फरवरी 2021 को अपने लडक़े के साथ कोतवाली उमरिया में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भतीजी पीडि़ता उम्र 15 की मां बचपन में उसके पिता को छोड़ कर भाग जाने से पीडि़ता उन लोगों के साथ रहती थी। उसके घर के पड़ोस में नरेश बैगा के घर के बगल में गोलू चौधरी अपनी पत्नी, मधु चौधरी एवं उसका साला आरोपी राज चौधरी साथ में किराये से रह कर फेरी लगाते थे।
पीडि़ता की बुआ घर के अन्य सदस्यों के साथ 25 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे अपने खेत चली गई थी और घर में पीडि़ता अकेली थी। जब खेत से सभी लोग करीब 12 बजे घर आये तो देखे कि घर में बाहर से सांकल लगी थी तथा घर के अन्दर पीडि़ता नहीं थी एवं पड़ोस में रहने वाले गोलू चौधरी, आरोपी राज चौधरी तथा मधु चौधरी भी नहीं थे, घर में ताला बंद था। आरोपी राज चौधरी उसके घर आता-जाता था और पीडि़ता के साथ बात करता था, जिसकी पता तलाश आस-पडोस व गांव मोहल्ले में करने पर रामवती बाई के छोटे लडक़े अमन यादव ने पीडि़ता को आरोपी राज चौधरी के साथ मोटर सायकल से शहपुरा तरफ जाते हुए करीबन 11 बजे देखा था । 7 मार्च 2021 को आरोपी के घर से पुलिस द्वारा पीडि़ता को दस्तयाब किया गया।
पीडि़ता ने बताया कि आरोपी ने 4 मार्च को रात में शादी करने का झांसा देकर पीडि़ता के साथ शारीरिक संबंध बनाये एवं 02 दिन तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। तत्पश्चात् पीडि़ता के द्वारा घटना की बात परिवारजनों को बताई गई। पीडि़ता की बुआ द्वारा थाना उमरिया में आरोपी के विरूद्ध मौखिक रिपोर्ट कराई गयी। जिस पर आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर सम्पू्र्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के. आर. पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बी. के. वर्मा द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया गया ।