लल्लू भैया तलैया मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर, प्रशासन पर आदेश की अनदेखी का आरोप

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लल्लू भैया तलैया मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर, प्रशासन पर आदेश की अनदेखी का आरोप
कटनी।। लल्लू भैया तलैया संरक्षण मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। वरिष्ठ पार्षद एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष एडवोकेट मौसुफ बिट्टू ने माननीय उच्च न्यायालय में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट ((अवमानना)) याचिका दायर कर जिला प्रशासन और नगर निगम पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में प्रस्तुत जनहित याचिका के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में तलैया के जल संरक्षण और मछलियों के संरक्षण को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। आदेश में जलभराव वाले हिस्से में मछलियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने हेतु फव्वारा एवं फाउंटेन लगाए जाने के निर्देश शामिल थे।
एडवोकेट मौसुफ बिट्टू ने अपने अधिवक्ताओं सौरभ शर्मा एवं विकास सांटू के माध्यम से अवमानना याचिका क्रमांक 03641/2026 प्रस्तुत करते हुए कलेक्टर एवं निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अब तक न्यायालय के निर्देशानुसार कार्य नहीं किया गया और केवल खानापूर्ति की जा रही है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान में की जा रही खुदाई और सफाई का कार्य संतोषजनक नहीं है तथा जलभराव वाले हिस्से में प्रकृति के अनुकूल स्थायी सुधार आवश्यक हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि न्यायालय में मामला पहुंचने के बाद अब तेज गति से प्रभावी कार्रवाई होने की संभावना है। एडवोकेट मौसुफ बिट्टू ने कहा कि तलैया संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को लेकर वे लगातार प्रयासरत हैं और न्यायालय के आदेशों का पूर्ण पालन कराया जाना आवश्यक है।

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