उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एपी सिंह श्रम निरीक्षक श्रम पदाधिकारी कार्यालय जिला उमरिया को म.प्र. सिविल सेवा (वगीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियन 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत उमरिया जिला उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि श्रम आयुक्त कार्यालय म0प्र0 इन्दौर द्वारा कार्यों के त्वरित संपादन सुविधा की दृष्टि से सप्ताह में 4 दिवस सहायक श्रमायुक्त कार्यालय शहडोल में तथा सप्ताह के शेष दिवसों में यथावत श्रम पदाधिकारी कार्यालय उमरिया में कार्य संपादन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसके बावजूद भी जिला श्रम कार्यालय उमरिया में कार्य हेतु उपस्थित नहीं होने पर कार्यवाही की गई है। शासन द्वारा बाल श्रम एवं बंधक श्रम अधिनियम के तहत आपको जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । 20 जुलाई 2020 को आयोजित समय-सीमा बैठक में बाल श्रम एवं बंधक श्रम के कार्यों की समीक्षा हेतु आपको बैठक में उपस्थित होने का लेख किया गया था, किन्तु आप बैठक में उपस्थित नही हुए । आपका उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता व स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करती है, जो म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण के श्रेणी में आता है।

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