मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में मंदिर निर्माण पर लगाई रोक

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सूरज श्रीवास्तव
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में मंदिर निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस थानों में मंदिर बनाने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला राज्य के कानून व्यवस्था और पुलिस थानों की निष्पक्षता बनाए रखने के संदर्भ में लिया गया है।

इस जनहित याचिका में पुलिस थानों में धार्मिक स्थलों के निर्माण पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विपरीत बताया गया था। कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी और सरकार को मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है।

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