.. तो राजनीति को चमकाने खाद्य मंत्री के पीए रडार पर

.. तो राजनीति को चमकाने खाद्य मंत्री के पीए रडार पर
महेश साहू को बदनाम करने के लिए काम कर रहा भाजपा का एक गुट
खाद्य मंत्री से बदला लेने के लिए पर्सनल असिस्टेंट को बनाया निशाना
पीए महेश साहू के अधिवक्ता ने भेजा 10 लाख के मानहानि का नोटिस
खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह का पर्सनल असिस्टेंट महेश साहू को रडार पर लेकर राजनीति करने वालों ने यह नही देखा कि जिस अपराध में न्यायालय ने महेश को बाइज्जत बरी की है, उस मामले को लेकर बदनाम किया जा रहा है, वही जिस फर्जी शिकायत पर निलंबन के आदेश जारी हुए थे, वह शिकायतकर्ता उमरिया जिले का व्यक्ति है, कुलमिलाकर भाजपा का एकगुट खाद्य मंत्री को पीछे धकेलने के लिए पीए पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है।
अनूपपुर। जिले की राजनीति व राजनीतिज्ञों में मानसिक गंदगी बढती चली जा रही है। हर शख्स अपने को आगे पायदान में पहुंचाने के लिए दूसरे को किर तरह से नीचे धकेला जाये यही सोचने लगा है। पार्टी को प्राथमिकता अब महज दिखावे के लिए रह गई है। एक दूसरे के कार्यो, उनके संबंधों व गुटों पर प्रहार कर आगे बढने की मंशा ने पार्टी व जिले की राजनीतिक छवि को धूमिल की है। सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश व किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से साक्ष्य विहीन शिकायतों को आधार बनाकर सम्मानित व्यक्ति को भी बदनाम करने में पार्टी के ही नेता कोई गुरेज नही कर रहे है। यहीं कारण है कि वर्तमान में खाद्य मंत्री बिसाहूलाल ङ्क्षसह का पर्सनल असिस्टेंट महेश साहू को रडार में लेकर अपनी राजनीतिक रोटिया सेंकी जा रही है।
अधिवक्ता ने भेजा नोटिस
पीए महेश साहू के अधिवक्ता एस.के. अग्रवाल ने शिकायतकर्ता पीयूष प्रताप सिंह आत्मज इन्द्रबहादुर सिंह निवासी ग्राम ललितपुर / बड़ेरी (वार्ड क्र0-1) पोस्ट बढेरी थाना व जिला उमरिया को उनके हिदायतों एवं निर्देशों के अनुसार नोटिस भेजते हुए अपने कार्यार्थी की ओर से लिखा कि उनका कार्यार्थी वर्ष 1997 से प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, और जिले में एक सम्मानित, इज्जतदार व नेक पुरुष के नाम स जाना व पहचाना जाता है, मेरे कार्यार्थी की पहचान जिले में आदर्श, ईमानदार व सद्चरित्र शिक्षक के रूप में है।
राजीनामा पर समाप्त हुआ मुकदमा
महेश साहू ईमानदार व सम्मानित व्यक्ति के रूप में पहचान के कारण खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह द्वारा अपने निज सहायक रूप में प्राथमिक शिक्षक से प्रतिनियुक्ति में अपने निजी स्टाफ में रखे हुए है। लोकप्रियता से रंजिस रखते हुए संतोष कुमार तिवारी पिता चंद्रभान तिवारी निवासी बम्हनी द्वारा एक झूठी रिपोर्ट थाने में कर वर्ष 2016 में एक झूठा मुकद्दमा तैयार करवाया था, जो राजीनामा के आधार पर समाप्त हो चुका है। कार्यार्थी को अपमानित करने के द्वेशपूर्ण आशय से एक झूठी शिकायत जनवरी 2022 में प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन जनजाति कार्य विभाग वल्लभ भवन भोपाल, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल, आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल, कलेक्टर जिला अनूपपुर व सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग अनूपपुर को शिकायती पत्र अपने हस्ताक्षर से प्रेषित किया, जिसमें मेरे कार्यार्थी के संबंध में झूठा लेख उक्त व्यक्ति द्वारा सभी विभागों के कर्मचारियो/अधिकारियों को ट्रांसफर के नाम पर लाखो रुपये की वसूली की जा रही है। इतना ही नही कई तरह के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की गई है। उक्त शिकायती पत्र के माध्यम से अपमानित करने व जिले सहित शहडोल संभाग के जनसामान्य में छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लेख किया गया है जो गंभीर प्रकृति का अपराध है।
भेजा 10 लाख का मानहानि नोटिस
शिकायती पत्र को सोशल मीडिया में प्रकाशित किया गया, जिसके पश्चात जिले सहित शहडोल संभाग के लोग मेरे कार्यार्थी को हेय व गिरी नजर से देखने लगे है। जिससे मेरे कार्यार्थी की मान-प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। उक्त कृत्य से अपमानित महसूरा करने लगा है, जिससे उसको मानशिक क्लेश लगातार पहुँच रहा है। जिसकी रूपयो में गणना करना कठिन है, फिर भी दावे की दृष्टि से उक्त कृत्य के कारण मानशिक क्लेश का हर्जाना राशि-10,00,000/- (दस लाख) रूपये निर्धारित करता है। आपका उक्त कृत्य मा0द0वि0 की धारा 500 के तहत दण्डनीय अपराध है। नोटिस आपको आगाह किया गया कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपने शिकायती पत्र जिसे आपने जनवरी 2022 में प्रमुख सचिव वगैरह को प्रेषित किया था के संबंध में क्षमा प्रार्थना संबंधी तथ्य प्रकाशित कर मेरे कार्यार्थी को आपके लेख से हुए अपमान से हुए मानशिक क्लेश का हर्जाना उल्लेखित राशि 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये अदा कर देवें अन्यथा आपके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में मा0द0वि0 की धारा 500 के तहत परिवाद पत्र तो प्रस्तुत किया ही जाएगा, साथ ही मेरे कार्यार्थी को हुए मानषिक संताप का हर्जाना उल्लेखित राशि 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये एवं 5000.00 रूपये नोटिस फीस की वसूली की कार्यवाही का भी दावा- दीवानी प्रस्तुत किया जाएगा।
यह भी मांगा जवाब
वर्तमान मे महेश साहू, खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के पी.ए. के रूप में कार्यरत है। शिकायतकर्ता के पत्र अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा जिले के सभी विभागों के कर्मचारियो /अधिकारियों को ट्रांसफर के नाम पर लाखो रुपये की वसूली की जा रही है। उक्त के संबंध में महेश प्रसाद साहू के द्वारा अनूपपुर जिले के किन-किन विभाग के कौन-कौन से कर्मचारियो/ अधिकारियो के नाम पर कितने-कितने लाख रुपये की वसूली किस-किस स्थान पर कौन-कौन से दिनांक को की गई। सभी विभागों के नाम, सभी कर्मचारियो / अधिकारियों के नाम, प्रत्येक व्यक्ति से ली गई राशि, स्थान व दिनांक की जानकारी देने के साथ ही उपरोक्त संबंध जो भी प्रमाण हो उपलब्ध करा दें।
स्थानांतरण की धमकी का भी मांगा प्रमाण
महेश साहू द्वारा किन-किन कर्मचारियो को कौन-कौन से आदेश दिये गये, कहाँ कहाँ दिये? सभी कर्मचारियो के नाम, कौन से कर्मचारियो को क्या- क्या आदेश दिये गये, आदेश किस-किस स्थान पर दिये, किस-किस दिनांक को दिये गये, आदेश मौखिक अथवा जो भी प्रमाण लिखित अथवा मौखिक उपलब्ध करा दें। साथ ही कर्मचारियो की सूची दिनांक, स्थान, सहित उपरोक्त विवरण अनुसार भी उपलब्ध करा दें। यह भी लेख किया है कि महेश साहू आपराधिक पृवृत्ति का व्यक्ति है तथा इसके विरुध्द माननीय न्यायालय में चालान 198/16 पेश हो चुका है, गोपनीय तरीके से प्रकरण पर लीपापोती की जा रही है। उपरोक्त लेख के संबंध मे महेश साहू के आपराधिक पृवृत्ति का होने, अपराधी घोषित होने के कौन-कौन से प्रमाण है तथा गोपनीय तरीके से प्रकरण पर लीपापोती करने के कौन-कौन से प्रमाण है क्या-क्या लीपापोती की गई तथा कौन-कौन न्यायालय मे लीपापोती की गई है। उक्त के संबंध में सभी प्रमाण उपलब्ध करा दें।