नियमों का उल्लंघन कर लगाई जा रही पटाखे की दुकान, जिम्मेदार मौन

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कोतमा/ टिंकल जीवनानी।  कोतमा सहित जिले के विभिन्न नगरों में पटाखे की दुकान सज गई है लेकिन दुकानों के संचालन के लिए प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम और कानून तक सीमित होकर रह गए हैं। आचार संहिता में लापरवाही और अनदेखी का नतीजा आम जनमानस को भुगतना पड़ सकता है। कोतमा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत ठाकुर बाबा मंदिर के पास दिवाली के लिए पटाखे की दुकान प्रशासन द्वारा लगवाई गई है लेकिन एक भी दुकान द्वारा नियम एवं कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। पटाखे दुकान के बीच की दूरी शून्य रखी गई है वही अग्निशामक यंत्र के साथ-साथ नियम अनुसार अन्य व्यवस्थाएं भी नहीं की गई है जिससे भविष्य में कभी भी बड़ी दुर्घटना कर सकती है वही नगर पालिका द्वारा फायर विकेट की व्यवस्था भी पटाखा दुकान के आसपास नहीं की गई है जिससे भविष्य में बड़ी दुर्घटना घट सकती है वही जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौन बैठे हुए हैं।

दुकान खोलने के लिए इस नियम का करना होगा पालन
पटाखा दुकान व गोदाम खोलने के लिए भारतीय विस्फोटक अधिनकयम के तहत पटाखे की एक दुकान से दूसरे दूकान के बीच की दूरी 15 फुट से अधिक होनी चाहिए। दुकान में 10 बोरी बालू होनी चाहिए। जबकि गोदाम में 50 बोरी, दो बड़े ड्रामों में हमेशा पानी भरा हाेना चाहिए। 6 फायर एक्सटिंग्यूसर सिलेंडर भी होना चाहिए। लाईसेंसी दुकानदारों को भी इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। अगर जांच के दौरान पटाखों दुकानों में इनसभी सामानों का अगर व्यवस्था नही किया गया है तो तुरंत उस दुकान को बंद करवा दिया जाने के नियम है।

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