डी.डी. हॉस्पिटल में अनियमितताओं पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर जांच, कारण बताओ नोटिस जारी

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 23 जून 2026/जिला प्रशासन के निर्देशानुसार डी.डी. हॉस्पिटल सेमरा तिराहा पेंड्रारोड का स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण एवं जांच की गई। जांच के दौरान अस्पताल के संचालन एवं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण में निम्नानुसार कमियाँ पाई गयी।

मृतक मरीज ज्योति सोनवानी एक्लेम्सिया नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिसका इलाज चिकित्सा महाविद्यालय में ही किया जाना संभव होता है। परन्तु उसके उपरांत भी आपके द्वारा मरीज को संस्था में भर्ती किया गया, जो नियमानुसार उचित नही है।

नर्सिंग होम एक्ट के नियम 2010 एवं 2013 अंतर्गत कंडिका 1.3.2. अनुसार अंतः रोगी की आपातकाल मांग में उपचार की सेवा के लिए एक चिकित्सक (मेडिकल प्रैक्टिशनर) की सेवाये 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए | जांच के दौरान 17 व 18 जून 2026 को कोई चिकित्सक अस्पताल में मरीजों के देखभाल हेतु एवं दक्ष स्टाफ भी उपलब्ध नहीं थे जो उक्त नियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

वार्ड में सर्जरी उपरान्त कई मरीज भर्ती पाये गये ऐसी संवेदनशील स्थिति में भी ऑन ड्यूटी चिकित्सक का न मिलना अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही, अकर्मण्यता, और संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है।

क्षेत्र के मरीजों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जीवन रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शल्य कार्य हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, निश्चेतना विशेषज्ञ एवं अन्य दक्ष स्टाफ की पूर्णकालिक सेवा एवं भर्ती मरीजो के देख रेख हेतु 24 घंटे 7 दिन आवासीय चिकित्सा अधिकारीका होना अनिवार्य है परन्तु आपके संस्था में यह नही पाया गया, जिससे संस्था द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया है।

आयुष्मान भारत योजना के पैकेज के अलावा अतिरिक्त रूप से राशि 1 लाख 50 हजार रुपये लिए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जो आयुष्मान योजना को विफल करता है, यह उचित नही है।

नोटिस में कहा गया है कि आपका यह कृत्य छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाए अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के तहत कंडिका (वर्ष 2010 की धारा 7,8 एवं 18 (2) (ग)) के अधीन आपेक्षित मानको के तहत आपके द्वारा जरूरी डॉक्टर एवं स्टाफ की कमी को पूरा न करना नियमो का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर लिखत जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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