पकरिया चौराहे पर शेड टूटा, अब बड़ी बिल्डिंग पर कार्रवाई का इंतजार…!!

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शहडोल। राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के पकरिया-जैतपुर चौराहे पर NHAI ने सड़क सीमा में निकले शेड को तोड़कर कार्रवाई की है, लेकिन चौराहे की सबसे बड़ी समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। जिस दो मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग को NHAI अपनी रिपोर्ट और पत्राचार में हाईवे की 45 मीटर राइट ऑफ वे सीमा के भीतर बता चुका है और जिसे दृश्यता बाधित होने का कारण माना गया है, उस पर अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शेड के बाद अब इस बड़ी बिल्डिंग पर गाज कब गिरेगी?

मामला राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के पकरिया-जैतपुर चौराहे का है। यहां सड़क की सीमा में किए गए निर्माण को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। NHAI के अनुसार चैनेज क्रमांक 159-400 पर सुंदर साहू और शुभम साहू द्वारा किया गया दो मंजिला निर्माण हाईवे की 45 मीटर राइट ऑफ वे सीमा के भीतर है। विभाग ने यह भी माना है कि निर्माण के कारण चौराहे पर दृश्यता प्रभावित हो रही है और दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।

 

शेड टूटा, लेकिन मुख्य बाधा कायम

 

NHAI की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क की सीमा से बाहर निकले शेड को तोड़ दिया। कार्रवाई के बाद सड़क किनारे का अतिक्रमण जरूर हटा, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि असली खतरा अभी भी वहीं मौजूद है। चौराहे के मोड़ पर बनी बड़ी बिल्डिंग के कारण सामने से आने वाले वाहन समय पर दिखाई नहीं देते। ऐसे में केवल शेड हटाने से चौराहे की सुरक्षा समस्या का स्थायी समाधान होता नजर नहीं आ रहा।

 

कुछ समय पहले इसी चौराहे पर बस और स्कॉर्पियो की जोरदार भिड़ंत के बाद सड़क सुरक्षा और निर्माण को लेकर सवाल और गंभीर हो गए थे। लोगों का कहना है कि जब किसी स्थान को पहले से दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील माना जा चुका है, तो कार्रवाई किसी बड़े हादसे का इंतजार किए बिना होनी चाहिए।

 

तहसीलदार भी कर चुके हैं निरीक्षण

 

मामले में स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। तहसीलदार द्वारा बीते दिनों मौके का निरीक्षण किया जा चुका है। NHAI भी निर्माण को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कर चुका है। इसके बावजूद दो मंजिला बिल्डिंग अब तक मौके पर खड़ी है।

 

अब सवाल यह है कि जब NHAI ने निर्माण को अपनी सीमा के भीतर बताया है और उससे दृश्यता प्रभावित होने की बात सामने आ चुकी है, तो फिर कार्रवाई किस स्तर पर अटकी हुई है? क्या केवल नोटिस जारी करना ही पर्याप्त माना जाएगा या निर्माण को लेकर नियमानुसार अगली कार्रवाई भी होगी?

 

संयुक्त सीमांकन की जरूरत

 

स्थानीय लोगों की मांग है कि NHAI और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर सीमांकन करे और स्थिति स्पष्ट करे। यदि निर्माण निर्धारित राइट ऑफ वे सीमा में आता है और चौराहे की सुरक्षा के लिए बाधक है, तो नियमानुसार उसे हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

 

इसके साथ ही चौराहे पर चेतावनी संकेतक, पर्याप्त रोशनी, रोड मार्किंग और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए जाने की जरूरत है।

 

शेड पर कार्रवाई के बाद अब निगाहें उस बड़ी बिल्डिंग पर हैं, जिसे NHAI ने ही सड़क सीमा और दृश्यता के लिहाज से गंभीर बताया है। चौराहे पर खतरा बरकरार है और सवाल अब सिर्फ इतना है—बड़ी बिल्डिंग पर कार्रवाई कब होगी?

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