भ्रष्टाचारी पंचायत सचिव को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

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कूप निर्माण कराने मांगी थी 20000 रुपये की रिश्वत
शहडोल। ग्राम पंचायत में विकास कार्य और हितग्राही मूलक कार्यो के बदले रिश्वत लेना एक सचिव को उस वक्त महंगा पड़ गया जब न्यायालय ने भ्रष्ट सचिव को चार साल के लिए जेल भेज दिया। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने जनपद पंचायत गोहपारू अंतर्गत रतहर सचिव प्रवीण कुमार पांडेय के विरुद्ध चार वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इस पूरे मामले की पैरवी लोक अभियोजक श्रीमती कविता कैथवास ने की है।
यह है मामला
ग्राम पंचायत रतहर में रहने वाले रामदास यादव ने 03 जुलाई 14 को रीवा लोकायुक्त से शिकायत दर्ज कराई थी कि रिश्वतखोर सचिव प्रवीण कुमार पांडेय कपिल धारा योजना के तहत कूप निर्माण के लिए 20 हजार रुपये की मांग कर रहा है। कूप निर्माण की फाइल सचिव के पास थी जिसके एवज में वह पैसों की मांग कर रहा था। जिस पर लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्ट सचिव को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया और मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। लगभग 04 सालों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सचिव को दोषी मानते हुए सजा सुनाया है।

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