धनपुरी। अमलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत कई बड़े विद्यालय संचालित है जिनमें केंद्रीय विद्यालय धनपुरी, कार्मेल कान्वेंट, एमजीएम सेवन ओसियन एवं डीवीएम स्कूल प्रमुख रूप से शामिल है इन विद्यालयों में हजारों की संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, स्कूल प्रबंधन के पास पर्याप्त मात्रा में बच्चों को घर से विद्यालय तक लाने के लिए बस नहीं है इस कारण अधिकांश बच्चे किराए के चलने वाले वाहनों जिनमें टैक्सी मैजिक व्हेन का प्रयोग करते हैं किराए के इन वाहनों में किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इन वाहन संचालकों के द्वारा खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाती है।
अगस्त माह में हो चुकी है बड़ी कार्यवाही- क्षेत्र के वाहन संचालकों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह कुशवाह के दिशा निर्देशन में यातायात डीएसपी अखिलेश तिवारी के द्वारा अगस्त माह की 30 तारीख को बड़ी कार्यवाही की थी जिसमें वाहन संचालकों के द्वारा नियमों के उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की गई थी एवं सभी वाहनों से कुल 56000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया था लेकिन इस कार्यवाही के बाद भी क्षेत्र के स्कूली वाहन संचालक सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
जल्द की जाएगी एक बार फिर से बड़ी कार्यवाही- डीएसपीयातायात अखिलेश तिवारी ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा वाहनों में क्षमता से अधिक संख्या में बच्चों को बैठाने वाले वाहन संचालकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। डीएसपी यातायात में समस्त वाहन संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सत प्रतिशत पालन करें, जिले के यातायात डीएसपी अखिलेश तिवारी ने बताया कि स्कूलों में चलने वाले वाहनों के संचालकों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के नियमों के बारे में जागरूक बनाने के लिए हमारे विभाग के द्वारा कार्मेल कान्वेंट केंद्रीय विद्यालय धनपुरी एमजीएम एवं सेवन ओसियन मे फ्लेक्स लगवा दिए हैं एवं विद्यालय प्रबंधन को भी स्कूली वाहनों को जागरूक करने के नियमों की समस्त जानकारी एवं उसके पालन करवाने के निर्देश दे दिए हैं।
जल्द की जाएगी एक बार फिर से बड़ी कार्यवाही
डीएसपी यातायात अखिलेश तिवारी ने कहां की स्कूली बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वाहनों में क्षमता से अधिक संख्या में बच्चों को बैठाने वाले वाहन संचालकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। डीएसपी यातायात में समस्त वाहन संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करें।