मारपीट कर हत्या के आरोपी शनी को नहीं मिला जमानत का लाभ

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Ajay Namdev-7610528622

अनूपपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीष डॉ. सुभाष कुमार जैन ने आदेश 15 अक्टूबर 2019 के द्वारा आरोपी सनी उर्फ सुनील पनिका वार्ड नं. 10 शांति नगर अनूपपुर द्वारा पुलिस के द्वारा 90 दिवस के अन्दर चालान प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर लगाया गया जमानत आवेदन निरस्त करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश पारित किया है। मामले की जानकारी देते हुए रामनेरश गिरी जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 11 सितम्बर को आरोपी सनी उर्फ सुनील पनिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी दिनांक को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया था और न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन लगाते हुए मांग की गई थी कि पुलिस ने 90 दिवस के अन्दर चालान पेश नहीं किया है, अत: वह जमानत का हकदार है। आरोपी द्वारा लगाया गया आवेदन का जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि पुलिस ने 05 अक्टूबर को चालान पेश कर दिया था इस प्रकार पुलिस ने 87 दिन के अन्दर चालान पेश कर दिया था। इस विरोध के बाद न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश पारित किया है। प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रकरण में आरोपी सहित 07 अन्य अभियुक्त हैं, सभी ने मिलकर मृतक फूलचंद के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी।

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