अमरकंटक नपा ने अभय को दिया अभयदान

गेस्ट हाउस के नाम पर 46 लाख की वसूली की बाकी
अमरकंटक नगर परिषद के जिम्मेदारों ने किया कारनामा
ठेकेदार को अभयदान दे रहा विभाग, कलेक्टर तक पहुंचा मामला
(Amit Dubey-8818814739)
अनूपपुर। जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक नगर परिषद में व्हीआईपी/ पर्यटक गेस्ट हाऊस के 14 कमरे, ए-काटेज गेस्ट हाऊस (कपिल धारा रोड) के 6 कमरे एवं सामुदायिक भवन (बस स्टैण्ड के पास) वर्ष 2018-19 में संचालन का ठेगा नगर परिषद ने अभय यादव को क्रमश: 22 लाख 6 हजार, 15 लाख 600 रूपये एवं 3 लाख 7 हजार में स्वीकृत किया गया था। ठेकेदार द्वारा निष्पादित अनुबंध पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप वर्षान्त 31 मार्च 2019 तक ठेके की राशि जमा नही की गई थी।
नहीं की गई कार्यवाही
नगर परिषद के जिम्मेदारों ने लोक सभा निर्वाचन आचार संहिता का उल्लेख कर ठेकेदार के आवेदन अनुसार 6 मार्च 2019 ठेका नस्तियों की नोटशीट में टीप अंकित कर 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक तीन माह के लिए व्हीआईपी पर्यटक गेस्ट हाउस एवं ए-काटेज गेस्ट हाउस के ठेके में क्रमश: राशि रूपये 2 लाख 30 हजार एवं 85 हजार की वृद्धि की गई, ठेकेदार द्वारा सामुदायिक भवन का ठेका लेने से इंकार करने पर वर्ष 2019-20 के लिए उक्त भवन के ठेके की कार्यवाही नहीं की गई।
नहीं की ठेके की पूर्ण राशि जमा
विभाग द्वारा ठेके की अवधि में की गई वृद्धि के दौरान भी 20 जून 2019 तक ठेकेदार द्वारा ठेके की पूर्ण राशि जमा नही की गई, इसके उपरांत भी परिषद के पदाधिकारियों द्वारा उक्त ठेका नस्तियों में 21 जून 2019 को टीप अंकित कर वर्ष 2018-19 के ठेके की राशियों में 10 प्रतिशत वृद्धि कर 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 कुल 9 माह की अवधि के लिए ठेका पूर्व के ठेकेदार को ही क्रमश: 18 लाख 19 हजार 945 एवं 12 लाख 37 हजार 995 में स्वीकृत कर अधिकार पत्र जारी किया गया, किन्तु ठेकेदार से उक्त ठेको हेतु अनुबंध पत्र भी नहीं कराया गया।
नहीं किया वसूली का प्रयास
ठेकेदार द्वारा ठेका राशि जमा करने में निरंत चूक किए जाने के बाद भी परिषद के जिम्मेदारों ने आगामी वर्ष 2019-20 ठेके की अवधि में ठेकेदार के आवेदन अनुसार वृद्धि की गई तथा ठेका राशि की वसूली का प्रयास नहीं किया गया। ठेकेदार द्वारा 12 जून को ए-काटेज गेस्ट हाउस के बकाया ठेके की राशि 9 लाख 37 हजार 600 रूपये चेक द्वारा एवं पर्यटक गेस्ट हाउस तथा सामुदायिक भवन ठेके की बकाया राशि 9 लाख 48 हजार 429 चेक के माध्यम से जमा किया गया था, जिसे संलग्न जमा पर्ची अनुसार 12 जून को जमा किया गया था, किन्तु उक्त चेक ठेकेदार के खाते में राशि नहीं होने से बाउंस होकर बैंक द्वारा क्रमश: 22 जून 2019 एवं 29 जून 2019 को वापस प्राप्त हुए।
बाउंस होकर चेक आये वापस
ठेकेदार द्वारा कार्यालय से जारी ऑन लाईन रसीद 18 मार्च 2020 द्वारा ए-काटेज गेस्ट हाउस की बकाया राशि 5 लाख 49 हजार जमा की गई, जिसे संलग्र जमा पर्ची अनुसार 18 मार्च 2020 को खाता में जमा किया गया, किन्तु ठेकेदार के खाते में राशि होने से उक्त चेक भी बाउंस होकर वापस आ गये। ठेेकेदार द्वारा कार्यालय से धोखाधड़ी किए जाने पर भी परिषद पदाधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कई और ठेकेदार से परिषद को 46 लाख 13 हजार 340 रूपये वसूूली करना है।
इनका कहना है…
उक्त मामला मेरे कार्यकाल का नहीं है, मामला मेरे संज्ञान में आने के बाद ठेकेदार से वसूली की जा रही है, हमारे द्वारा ठेकेदार को अब गेस्ट हाउस सहित अन्य किसी चीज का ठेका नहीं दिया गया है, उक्त भवन अब विभाग के पास हैं।
पवन साहू
सीएमओ, अमरकंटक