नालंदा होटल में महिला के साथ दुष्कर्म

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12 दिन महिला को किया कैद, दो आरोपी गिरफ्तार

(Amit Dubey+8818814739)
शहडोल। कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत गुरूवार को 24 वर्षीय महिला के साथ अजय उर्फ अज्जू उपाध्याय एवं दीपक श्रीवास्तव द्वारा जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती बलात्कार करने का मामला सामने आया। 24 सितम्बर को पीडि़त महिला अपनी 05 वर्ष की बच्ची के साथ अपने मायके से ससुराल बस से जा रही थी, जो शहडोल बस स्टैंड में बस बदलने के लिए उतरी थी, तथा उसे अपने ससुराल के लिए बस नहीं मिल रही थी तो, वह शहडोल बस स्टैंड के पास स्थित नालंदा होटल में रात्रि ठहरी थी और सुबह जब वह बच्ची के साथ अपने घर के लिए जाने लगी तो, होटल में ही रहने वाला अजय उपाध्याय उर्फ अज्जू बोला की तुम्हारे घर के लिए कोई बस नहीं है। मैं तुम्हें किसी गाड़ी से तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। बाहर कोरोना के कारण घूमना-फिरना ठीक नहीं है। तब पीडि़ता उसकी बात मान कर रुक गई, फिर उसी दिन रात्रि करीब 11-12 बजे अजय उपाध्याय पीडि़ता के कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा जब पीडि़ता चिल्लाने लगी तो बोला हल्ला करोगी तो तुम्हारी बेटी को जान से खत्म करवा दूंगा और कमरा बाहर से बंद करके चला गया।
मार दूंगा तुम्हारी बेटी को
अजय फिर दूसरे दिन शाम को पीडि़ता के कमरे मे आकर बोला चलो तुम्हारे घर अपने दोस्त दीपक श्रीवास्तव के साथ भेजवा देता हूं और दीपक श्रीवास्तव के साथ पीडि़ता एवं उसकी बच्ची को ऑटो में बैठा दिया। वहां से दीपक श्रीवास्तव पीडि़ता और उसकी बच्ची को अपने घर ले गया और बोला अब यही तुम्हारा घर है। यहां से भागी तो तुम्हें व तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा फिर दीपक श्रीवास्तव ने अपने कमरे में ले जाकर पीडि़ता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया एवं उसे अपने घर में ही बंद किए रखा।
बच्ची को लेकर भागी महिला
26 सितम्बर से 07 अक्टूबर तक दीपक श्रीवास्तव ने महिला को डरा-धमका कर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। 07 अक्टूबर को जब दीपक अनूपपुर गया था, तब पीडि़ता अपनी बच्ची को लेकर वहां से भाग निकली। सूचना मिलने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को संपूर्ण घटना से अवगत कराया गया। आरोपी अज्जू उपाध्याय एवं दीपक श्रीवास्तव का कृत्य धारा 376-डी,506,344,347 भादवि के तहत दंडनीय पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपियों को पुलिस दबोचा
दौरान विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं कुशल मार्गदर्शन में थाना सोहागपुर से पुलिस टीम तैयार की गई जिन्हें मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए 08 अक्टूबर को आरोपी अज्जू उपाध्याय पिता जुगलकिशोर उपाध्याय उम्र 49 वर्ष एवं दीपक श्रीवास्तव पिता गणेशलाल श्रीवास्तव उम्र 46 वर्ष को प्रकरण सदर में गिरफ्तार किया जाकर 09 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
इनकी रही भूमिका
उक्त कार्यवाही में कोतवाली प्रभारी राजेश चन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में उप निरीक्षक ज्योति सिकरवार एवं आरक्षक गिरीश मिश्रा की भूमिका रही।

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