पॉलीथिन बैग्स को प्रतिबंधित करने हेतु वादा करो अभियान

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भालूमाड़ा | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में 50 माइक्रोंस से कम के सिंगल यूज पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया गया है। उक्त प्रतिबंध के सक्रिय क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तथा सिंगल यूज पॉलीथिन के उपयोग को हतोत्साहित करने एवं उसके स्थान पर कपड़े व जूट के बने थैले तथा कागज के पैकेट के उपयोग को सिंगल यूज पॉलीथिन के स्थान पर विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में वादा करो अभियान 15 से 30 जुलाई तक संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत आम नागरिकों एवं व्यवसायियों को सिंगल यूज़ पॉलिथीन के उपयोग से होने वाले वैयक्तिक व सामाजिक हानि के साथ ही पर्यावरणीय क्षति के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।
नगर पालिका परिषद,पसान के स्वच्छता प्रेरकों के सहयोग से नगर में वादा करो अभियान के अंतर्गत जनजागरूकता व पॉलीथिन बैग्स के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु विविध कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।
इसी कड़ी में कोऑपरेटिव मार्केट जमुना में स्वच्छता प्रेरको द्वारा सिंगल यूज पॉलीथिन बैग्स इस्तेमाल नहीं करने व उसके स्थान पर कागज और कपड़े के बैग्स इस्तेमाल करने हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया गया। प्रेरकों द्वारा प्रत्येक दुकान संचालकों से व्यक्तिगत संपर्क कर जहां उन्हें पॉलिथीन बैग के स्थान पर पेपर बैग को इस्तेमाल करने की समझाइश दी गई, वहीं बाजार में उपस्थित जनसमुदाय को जागरूक करते हुए कपड़े के झोले के इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का संचालन मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामसेवक हलवाई के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था संधान ट्रस्ट के प्रेरक रंजीता कौर, आशा पासी, सकुन पनिका, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद ओवैस बंटी आदि के द्वारा किया गया।

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