करकटी में हुई अंधी हत्या का खुलासा, दोहरे हत्याकांड में लिप्त चारों आरोपी गिरफ्तार

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तीन साल पुराने सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पाई सफलता

विक्रांत तिवारी

शहडोल । करकटी में हुए  तीन साल पुराने अंधी हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए  हत्याकांड के  सभी आरोपियों को धर दबोचा।  इस घटना में  लिप्त चारो आरोपियों ने जहाँ अपराध होना स्वीकार किया वहीं हत्याकांड में प्रयोग किया धार दार हथियार व अन्य सामग्री को भी पुलिस ने जब्त किया है।  पूरे प्रकरण को सुलझाने में  खैरहा थाना प्रभारी उमाशंकर चतुर्वेदी की विशेष भूमिका रही। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में   अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  जी जनार्दन शहडोल जोन व पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी  ने बताया कि थाना खैरहा के अपराध क्रमांक 131/2018 धारा 302, 460 भादवि के अज्ञात आरोपीगणों का सघन अनुसंधान कर खैरहा पुलिस द्वारा  अंधी हत्या का खुलासा किया गया है।   घटना के मुख्य आरोपी   कान्हा कचेर पिता रामकरण कचेर 28 वर्ष निवासी , लल्ला उर्फ दयाराम बैगा पिता स्व. बननू बैगा उम्र 27 साल , नसीम खान पिता रहमान खान उम्र 21 वर्ष निवासी पिन्टू उर्फ मिथलेश कुशवाहा पिता बाबूलाल कुशवाहा उम्र 26 वर्ष सभी  निवासी करकटी को 15 अगस्त 2018 की रात्रि में ग्राम करकटी के गणेश बैगा व झुरू बैगा की धारदार हथियार से नृशंस हत्या करने के आरोप में चारों आरोपियों को  12 अगस्त  को गिरफ्तार किया गया।
तीन साल पुरानी घटना
ग्राम करकटी में 16  अगस्त   को  गणेश बैगा के घर में गणेश बैगा और झूरू बैगा की धारदार हथियार से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा नृशंस हत्या कर घर से सोने चांदी के जेवरात व नगदी 15,000/- रूपये चोरी कर ले गये है। सूचना प्राप्त होने पर थाना खैरहा में अपराध क्रमांक 131/2018 धारा 302, 460 ताहि कायम कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान तीन वर्षों तक अज्ञात आरोपियों के संबंध में पुलिस को कोई भी साक्ष्य प्राप्त नही हुआ ,जिस पर   पुलिस अधीक्षक  व्दारा अनुविभागीय अधिकारी  धनपुरी के निर्देशन में टीम गठित कर थाना प्रभारी खैरहा को पुनः सघन अनुसंधान कर विवेचना करने हेतु आदेशित किया ।विवेचना के दौरान संदेहियों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किये जाने पर संदेही कान्हा कचेर ने दिनांक समय घटना पर अपने तीन साथी  लल्ला उर्फ दयाराम बैगा, पिन्टू उर्फ मिथलेश कुशवाहा,  नसीम खान के साथ मिलकर गणेश बैगा और झुरू बैगा की चापर (गड़ासा) से हत्या कर देना व पेटी का ताला तोड़कर पेटी के अंदर रखे नगदी 15 हजार रूपये तथा सोने चांदी के जेवरात चोरी करना व बुढार निवासी सचिन सोनी पिता आजाद सोनी को बिक्री करना बताये। घटना में प्रयुक्त आलाजरब को आरोपियों के निशादेही पर उनके कब्जे से बरामद किया गया है।
ऐसे दिया  वारदात को अंजाम
गिरफ्तार आरोपी कान्हा कचेर ने अपने कथन में पुलिस को  बताया कि 15 अगस्त 2018 की रात 12 बजे को गणेश बैगा के घर पैसा और  जेवरात लूटने के इरादे से उसके  घर  में घुसे  घटना कारित करने के दौरान जिस कक्ष में आलमारी और संदूक रखा था वहां सो रहे  झुरु बैगा  को भी  जघन्यता पूर्वक हत्या कर दी और उसकी हत्या करने के बाद घर में रखा पैसो और जेवर से भरा  संदूक उठा कर ले गए । इस घटना में चारो आरोपी शामिल रहे।
ये सामान किया जब्त
समस्त चारो आरोपियों से पुलिस   सामान जप्त किया  जिसमे  एक  पुराना लोहे का धारदार चापर (गड़ासा) एक  पीले रंग का चौकडी शर्ट व एक अदद जीन्स का पैंट एक अदद माइक्रोमैक्स कंपनी का सफेद एवं गोल्डन रंग का एन्ड्रायड मोबाईल। , एक  पेचकस ,एक  लोहे की राड , एक  लोहे की हथौड़ी ,एक  लावा कंपनी का की पैड मोबाईल ,एक लोहे की राड, एक एम.आई. कंपनी का एन्ड्रायड मोबाईल , चांदी की करधन व जेवरात वजन 1.396 कि.ग्रा सोने के लाकेट वजन 7 ग्राम शामिल रहा ।

इनकी रही उल्लेखनीय भूमिका
उप  निरीक्षक  उमाशंकर चतुर्वेदी  थाना प्रभारी खैरहा एवं उनि. सुभाष दुबे चौकी प्रभारी केशवाही, सउनि ज्ञानेन्द्र सिंह, प्र.आर. रामकरन सिंह, पवन शुक्ला, जयवेन्द्र सिंह, आभाष कुमार, राम नाथ बांधव, आर. सतीश चौरसिया, पार्थ चौधरी, साउल मोरिस, रौशन कुमार, सुदीप मिश्रा एवं सउनि स्वतंत्र सिंह, आरक्षक सत्य प्रकाश मिश्रा, आरक्षक राजकुमार सिंह की अपराध की डिटेक्शन व अनुसंधान के दौरान साक्ष्य संकलन व आरोपियों की गिरफ्तारी व माल मशरूका की बरामदगी में उल्लेखनीय भूमिका रही, जिन्हे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  शहडोल जोन द्वारा नगद ईनाम देने की घोषणा की गई है।

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