गांजे को कब्जे में रखने और परिवहन करने वाले आरोपीगणों को 12 वर्ष का सश्रम कारावास
अनूपपुर। अभियोजन न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना भालूमाडा के अप.क्र. 518/2014 के आरोपीगण क्रमश: 1 सत्येन्द्र पटेल पिता रामचरण पटैल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम छिलपा थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर, रामचरण पटैल पिता मोहनलाल पटैल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम छिलपा थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर को अपने कब्जे में गांजा रखकर परिवहन करने के लिये दोषी ठहराते हुए 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 लाख रूपये जुर्माने का दण्ड देने का आदेश पारित किया गया है। राज्य की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पक्ष रखा।
यह है मामला
घटना वर्ष 17 जून 2014 की है, पुलिस थाना भालूमाडा में पदस्थ थाना प्रभारी एल.डी.सिह को उक्त दिनांक को टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि सत्येन्द्र पटेल निवासी छिल्पा के द्वारा सूमों वाहन क्र. एम.पी. 65 टी 0449 में गांजा लोड करके कही से लाया है जो उसके घर के सामने वाली बाडी में ईट के ढेर के पास खडी की गई है मुखबिर की उक्त सूचना के पश्चात थाना भालूमाडा प्रभारी के द्वारा सूचना की तस्दीक एवं रेड कार्यवाही हेतु मय स्टाफ घटना स्थल रवाना हुये मुखबिर के बताये गये स्थान पर उक्त वाहन खडा पाया अंधेरा होने से वाहन को अभिरक्षा में लिया गया।
69 पैकटो में था गांजा
सुबह वाहन की तलाशी ली गई तलाशी में 69 पैकटो में गांजा पाया गया मौके से तौलने पर उसका कुल वजन 130 किलो 800 ग्राम पाया गया। जिसकी जब्ती करते हुए मौके की संपूर्णत: कार्यवाही करते हुए वाहन को टोचन कर थाना लाया गया तत्पश्चात अभियुक्त की आसपास इलाकों में तलाशी प्रारंभ की गई, 23 जुलाई 2014 को आरोपी सत्येन्द्र पटैल दस्तयाब हुआ जिसपर उसको गिरफ्तार किया गया संपूर्ण विवेचना पश्चात आरोपी सत्येन्द्र पटैल के विरूद्व न्यायालय में चालान पेश किया गया अभियुक्त रामचरण को प्रकरण में बाद में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपीगणों को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।