नाबालिगों को वाहन देना पड़ा भारी, पांच अभिभावकों पर 10 हजार का जुर्माना यातायात पुलिस की सड़क सुरक्षा मुहिम में 47 से अधिक चालान, बिना हेलमेट-मोबाइल उपयोग पर भी कार्रवाई
नाबालिगों को वाहन देना पड़ा भारी, पांच अभिभावकों पर 10 हजार का जुर्माना
यातायात पुलिस की सड़क सुरक्षा मुहिम में 47 से अधिक चालान, बिना हेलमेट-मोबाइल उपयोग पर भी कार्रवाई
कटनी। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नाबालिगों के वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सिविल लाइन स्थित सेंट पॉल स्कूल के पास दोपहिया वाहन चलाते मिले नाबालिग विद्यार्थियों के मामलों में वाहन उपलब्ध कराने अथवा उन्हें वाहन चलाने की अनुमति देने वाले पांच अभिभावकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 10 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह और यातायात पुलिस टीम द्वारा की गई।
इसी अभियान के दौरान बरगवां स्थित जी.डी. मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने ब्रिज के समीप अवैध एवं अव्यवस्थित पार्किंग करने वाले पांच वाहन चालकों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले 4, तीन सवारी बैठाने वाले 6, बिना हेलमेट 14 तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले 13 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अनुसार अभियान में कुल 47 से अधिक वाहन चालकों के चालान किए गए और नियमानुसार जुर्माना लगाया गया।
अभिभावकों से अपील—बच्चों को वाहन न दें
यातायात पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को दोपहिया या अन्य वाहन चलाने के लिए न दें। पुलिस के मुताबिक नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना उनके साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
वहीं वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने, तीन सवारी नहीं बैठाने और सड़क पर अवैध अथवा अव्यवस्थित पार्किंग से बचने की अपील की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में चालान की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जुर्माना जमा करना होगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।