गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: नशे में धुत ब्रेजा चालक ने ली 4 लोगों की जान, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
गौरेला (8 जून 2026) – न्यायालय ने शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चलाकर चार लोगों की जान लेने के मामले में अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे कड़ी सजा से दंडित किया है।
यह दर्दनाक घटना 15 जून 2025 को रात लगभग 10:00 बजे से 11:00 बजे के मध्य ग्राम सेंवरा में मेनरोड स्थित श्रीवास किराना दुकान के पास हुई थी। आरोपी स्नेहिल गुप्ता अपनी ब्रेजा कार (क्रमांक CG-31 B-2536) को शराब के नशे में उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चला रहा था।
इस भयंकर हादसे में चार लोगों- भूपेन्द्र सिंह मरावी, रामअवतार उदय, गंगाराम गंधर्व और शानू केंवट की मृत्यु हो गई थी।
पुलिस ने प्रार्थी भवन सिंह मरावी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जो अपने साथियों के साथ एक दशगात्र कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे।
आज दिनांक 8 जून 2026 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने इस प्रकरण में अपना निर्णय घोषित किया।
न्यायालय ने आरोपी स्नेहिल गुप्ता को भारतीय न्याय संहिता की धारा-106 (4 बार) के तहत अपराध में दोषी करार दिया है।
अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आरोपी यह जानता था कि शराब के नशे में वाहन चलाने से दुर्घटना हो सकती है, फिर भी उसने उपेक्षा और लापरवाही से वाहन चलाया।
आरोपी को प्रत्येक मृतक के लिए पृथक-पृथक 5 वर्ष (कुल 4 बार) के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
साथ ही, प्रत्येक मृतक के लिए ₹5,000 (कुल 4 बार) का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 3-3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अदालत के आदेशानुसार, आरोपी की प्रत्येक सजा एक के बाद एक (लगातार) भुगताई जाएगी।
सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी का जमानत मुचलका निरस्त कर उसे अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।