खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही: अवैध कोयला परिवहन करते 2 ट्रेलर जब्त

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मोहम्मद शाकिब खान मुख्य संवाददाता गौरेला

गौरेला पेंड्रा मरवाही -कलेक्टर महोदया के सख्त निर्देशों के परिपालन में जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में, खनिज विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से कोयले का परिवहन कर रहे दो ट्रेलर वाहनों को जब्त किया है।

 

विगत रात्रि 4 मई 2026 को खनिज विभाग की टीम द्वारा कोटमी अड़भार के आसपास कोयला परिवहन करने वाले वाहनों की औचक जाँच की जा रही थी। इस सघन जाँच अभियान के दौरान कोयले से भरे दो ट्रेलर वाहनों को रोका गया, जिनके पंजीयन क्रमांक MP19ZF 2103 और MP18ZF 2118 हैं।

जाँच के दौरान जब वाहन चालकों से अनिवार्य ईटीपी (ETP) की मांग की गई, तो उनके द्वारा RPTP (क्रमांक: CGBLRPTP0134977/8 एवं CGBLRPTP0134977/7) प्रस्तुत किए गए।

 

वाहन चालकों से पूछताछ करने पर उन्होंने कोयले का लोडिंग स्थल कुसमुंडा (जिला कोरबा) बताया। हालांकि, जब टीम द्वारा प्रस्तुत RPTP दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जाँच की गई, तो उसमें लोडिंग स्थल माँ तारा ट्रेडर्स, रतनपुर (जिला बिलासपुर) अंकित पाया गया। दस्तावेजों और चालकों के बयानों में पाई गई इस भारी विसंगति से कोयले के अवैध परिवहन की पुष्टि हुई।

 

इस गंभीर गड़बड़ी के उजागर होने पर, खनिज विभाग ने दोनों ट्रेलर वाहनों पर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(1) एवं (5) के तहत अवैध कोयला परिवहन का प्रकरण दर्ज कर लिया है। जप्ती की कार्रवाई पूर्ण करते हुए, वर्तमान में दोनों वाहनों को सुरक्षार्थ पुलिस लाइन अमरपुर में खड़ा कराया गया है।

 

इस सफल कार्यवाही में खनिज विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही:

श्री आदित्य मानकर (सहायक खनिज अधिकारी)

श्री सुजीत कँवर (खनिज निरीक्षक)

श्री शिवकुमार लहरे (सिपाही)

श्री साहिब गनी (सिपाही)

 

खनिज विभाग द्वारा यह स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जिले में खनिज संपदा के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु इस प्रकार की सख्त व औचक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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