नेशनल लोक अदालत में जनता को बड़ी राहत संपत्ति कर और जलकर के अधिभार में 100% तक की छूट, 9 मई को नगर निगम के पांच केंद्रों पर लगेगा विशेष शिविर
नेशनल लोक अदालत में जनता को बड़ी राहत
संपत्ति कर और जलकर के अधिभार में 100% तक की छूट, 9 मई को नगर निगम के पांच केंद्रों पर लगेगा विशेष शिविर
कटनी।। आम नागरिकों को आर्थिक राहत देने और वर्षों से लंबित कर प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से शनिवार 9 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश पर नगर निगम कटनी द्वारा शहर के पांच प्रमुख स्थानों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां नागरिक संपत्ति कर, जलकर एवं अन्य उपभोक्ता करों की बकाया राशि जमा कर अधिभार (सरचार्ज/पेनाल्टी) में 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
नगर निगम प्रशासन ने इसे आम जनता के लिए “राहत का सुनहरा अवसर” बताते हुए अधिक से अधिक नागरिकों से भागीदारी की अपील की है। महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी, नगर निगम अध्यक्ष श्री मनीष पाठक एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने कहा कि शासन की यह जनहितैषी पहल नागरिकों को आर्थिक बोझ से राहत देने के साथ-साथ नगर विकास को गति प्रदान करेगी।
पांच स्थानों पर लगाए जाएंगे शिविर
नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के पांच प्रमुख स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे—
नगर निगम कार्यालय
बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास
दुर्गा चौक खिरहनी
माधवनगर उप कार्यालय
सुभाष चौक कटनी
इन शिविरों में नागरिकों को नियमानुसार संपत्ति कर एवं जलकर के अधिभार में शत-प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
किन्हें मिलेगा 100% छूट का लाभ
राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बताया कि 50 हजार रुपये तक के संपत्ति कर तथा 10 हजार रुपये तक के जलकर की बकाया राशि वाले प्रकरणों में अधिभार पूरी तरह माफ किया जाएगा। वहीं इससे अधिक बकाया राशि वाले मामलों में शासन द्वारा निर्धारित स्लैब के अनुसार 25 से 75 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
यह विशेष राहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की लंबित राशि पर वन टाइम सेटलमेंट योजना के रूप में लागू होगी। नागरिक शेष राशि को दो आसान किस्तों में भी जमा कर सकेंगे, हालांकि कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा।
घर बैठे भी कर सकते हैं भुगतान
नगर निगम प्रशासन ने ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। जो नागरिक शिविर स्थल तक नहीं पहुंच सकते, वे घर बैठे ई-नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से करों का भुगतान कर सकते हैं।
ई-नगर पालिका पोर्टल:
e-Nagarpalika Portal
इसके अलावा नागरिक अधिकृत व्हाट्सएप नंबर 7552465110 पर मैसेज कर चैटबॉट सेवा के माध्यम से बकाया कर, छूट की जानकारी एवं ऑनलाइन भुगतान की सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। भुगतान रसीद सीधे व्हाट्सएप पर प्राप्त होगी।
जनता को मिलेगी राहत, नगर को मिलेगा राजस्व
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न केवल नागरिकों को भारी अधिभार से राहत मिलेगी, बल्कि लंबित प्रकरणों का सरल और त्वरित समाधान भी संभव होगा। इससे नगर निगम को राजस्व प्राप्त होगा, जिसका उपयोग शहर के विकास कार्यों में किया जाएगा।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित करों का निराकरण कराएं और शहर के विकास में सहभागी बनें।