डीईओ की सख्त कार्रवाई: छात्रा अपहरण मामले में स्वामी आत्मानंद स्कूल का संविदा शिक्षक बर्खास्त

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गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 22 जुलाई 2026। जिले के पेण्ड्रा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थ संविदा शिक्षक को अपनी ही संस्था की छात्रा के अपहरण के गंभीर आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद डीईओ कार्यालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

 

जारी आदेश के अनुसार, स्वामी आत्मानंद स्कूल पेण्ड्रा में पदस्थ संविदा शिक्षक अमित शर्मा पर 15 जुलाई 2026 को अपनी ही संस्था की एक छात्रा के अपहरण का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस थाना पेण्ड्रा में 17 जुलाई 2026 को अपराध क्रमांक 0231 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 137(2) के अंतर्गत नामजद एफआईआर दर्ज की गई है।

 

डीईओ ने आचरण नियमों का हवाला देते हुए की कार्रवाई

 

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/1998 में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी भी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अधीन आते हैं। शिक्षक अमित शर्मा की इस गंभीर आपराधिक घटना में संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाए जाने पर डीईओ ने इसे सिविल सेवा आचरण नियमों के घोर विपरीत माना है।

 

आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का यह कृत्य शिक्षकीय मर्यादा के खिलाफ है और इससे शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है। इन कारणों को देखते हुए आरोपी शिक्षक अमित शर्मा को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया है।

 

संबंधित विभागों को भेजी गई सूचना

 

डीईओ कार्यालय ने इस कार्रवाई की सूचना संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित विभागों और आरोपी शिक्षक को भेज दी है। शिक्षा विभाग की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है।

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