तारीक खान, हर्षल तिवारी, श्रेय जैन और दानिश अंसारी को पांच साल की जेल

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खान टिम्बर का तारीक खान अपने तीन साथियों के साथ पहुंचा जेल
मारपीट करने वाले गुण्डे रोते और मुंह छिपाते पहुंचे जेल
तारीक खान, हर्षल तिवारी, श्रेय जैन और दानिश अंसारी को पांच साल की जेल
न्यायालय प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश पंकज जयसवाल ने सुनाई सजा

जिला मुख्यालय के प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपहरण कर आपराधिक षडय़ंत्र निर्मित किया गया था। उन्हें उनकी कार से उतारकर अपने स्कार्पियो में बैठाते हुये निर्जन व सूनसान जंगल में ले जाकर लाठी डंडो से बेदम मारा था। उक्त मामले में माननीय न्यायालय ने सजा सुनाते हुये पांच वर्ष का कठोर कारावास और 2500 रूपये के अर्थदण्ड की राशि से दण्डित किया, जिसके बाद मारपीट करने वाले चारो गुण्डे रोते और मुंह छुपाते हुये जेल पहुंचे।

अनूपपुर। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मैकल क्लब के आगे संचालित काफी हाउस में 06 जून 2019 को काफी पीने पहुंचे प्रतिष्ठित व्यक्ति के मोबाईल फोन पर तारीक खान ने फोन कर पूछताछ की। तकरीबन 10 मिनट के अंदर तारीक खान अपनी एक्सयूबी 500 से काफी हाउस पहुंचा। जहां सामान्य वार्तालाप के दौरान चार – पांच साथी एक दूसरे स्कार्पियो गाड़ी में पहुंचे। काफी हाउस से सभी लोग बाहर निकले और अपनी अपनी गाड़ी में बैठने लगे तभी तारीक खान के कुछ साथी प्रतिष्ठित व्यक्ति के एस क्रास कार के पास पहुंचते हैं और उसे उसकी गाड़ी से उतारकर अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं।
अपहरण कर ले गये जंगल


गाड़ी में बैठाते ही सबसे पहले उसके मोबाईल को छीन लिया गया, फिर ग्राम जमुड़ी के आगे निर्जन सूनसान जंगल में ले जाकर गालियां देते हुये बहुत मारपीट की थी तथा गले से सोने की चैन, हीरे की अंगूठी को छीन लिया था। मारपीट के दौरान प्रतिष्ठित व्यक्ति के कई अंगो में गंभीर चोटे पहुंचाई गई थी तथा जिंदा नहीं छोड़ेंगे,  की धमकी देते हुये उसे वहीं छोड़ कर चले गये थे, जिसके बाद पीडि़त ने वहां पर फेके हुये मोबाईल के माध्यम से दोस्तो की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचा।
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर


सूचना उपरांत पुलिस ने 07 जून 2019 को थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र0  204/19 धारा 294, 365, 394, 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपी तारीक खान पिता ताज मोहम्मद खान आयु 27 वर्ष निवासी खान टिम्बर धनपुरी, वार्ड न. 15 थाना-धनपुरी, जिला-शहडोल तथा अज्ञात उसके तीन अन्य साथी पर एफआईआर दर्ज किया गया था। विवेचना उपरांत दानिश अंसारी पिता शकील अनवर अंसारी आयु 27 वर्ष निवासी सेन्ट्रल हॉस्पिटल कॉलोनी क्वार्टर नबी/41 थाना-अमलाई, जिला शहडोल, श्रेय जैन पिता जैनेन्द्र कुमार जैन आयु 27 वर्ष निवासी-वार्ड न. 10 सिनेमा रोड बुढ़ार, थाना-बुढ़ार, जिला-शहडाल, हर्षल तिवारी पिता स्व.ओमप्रकाश तिवारी आयु 26 वर्ष निवासी-वार्ड न0 1 कॉलेज कॉलानी धनपुरी थाना-बुढ़ार, जिला-शहडोल सभी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया।
माननीय न्यायालय ने भेजा जेल 

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश श्री पंकज जायसवाल के समक्ष अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र पेश किया गया, जहां विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए अधिकतम 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 2500-2500 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 394/34, 294, 506 भाग – 2 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में दोष मुक्त किया, लेकिन आरोपी तारीक खान को धारा 365, 323/34, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में एवं आरोपीगण दानिश अंसारी, श्रेय जैन, हर्षल तिवारी को धारा 365/120बी, 323 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुये दोष सिद्ध किया गया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मिश्रा द्वारा की गई।

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