शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस सख्त, चार वाहनों पर धारा 185 के तहत कार्रवाई सड़क हादसों की रोकथाम और वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए चलाया अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वालों को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस सख्त, चार वाहनों पर धारा 185 के तहत कार्रवाई
सड़क हादसों की रोकथाम और वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए चलाया अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वालों को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
कटनी। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। अभियान के दौरान चार वाहनों के चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, बल्कि शराब के नशे में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना भी है।
यातायात पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में ऑटो क्रमांक MP21R3301, ट्रक क्रमांक UP72T7134, दोपहिया वाहन क्रमांक MP21ZB7319 सहित एक अन्य वाहन को शामिल किया गया।

नशे में वाहन चलाना खुद के साथ दूसरों की जान को भी खतरा
शराब पीकर वाहन चलाने से चालक की निर्णय लेने की क्षमता और वाहन पर नियंत्रण प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में सड़क दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है और चालक के साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 185 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक अल्कोहल पाए जाने अथवा नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। पहली बार दोषसिद्धि होने पर छह महीने तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा अपराध करने पर दो साल तक का कारावास अथवा 15 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं डीएसपी रत्नेश मिश्रा के निर्देशन तथा यातायात थाना प्रभारी अनूप सिंह और आरआई अंजू लकड़ा के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक शशि भूषण दुबे, सहायक उपनिरीक्षक अशोक सिंह, आरक्षक मंजय यादव, आरक्षक दीपक सिंह एवं आरक्षक राजकुमार अहिरवार शामिल रहे।
यातायात पुलिस की अपील—शराब पीकर वाहन न चलाएं
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे शराब अथवा किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन न चलाएं। थोड़ी-सी लापरवाही भी गंभीर सड़क हादसे का कारण बन सकती है। यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। पुलिस का उद्देश्य केवल चालानी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकना, लोगों की जान बचाना और वाहन चालकों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना है। यातायात पुलिस की यह कार्रवाई वाहन चालकों के लिए स्पष्ट संदेश है कि नशे में वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में न डालें।