वेयर हाऊस में रखे स्कंध के उठाव व वितरित करने की प्रार्थी ने मांगी अनुमति

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पूर्णत: खराब न हो, इसके लिए अतिशीघ्र उठाव होना अनिवार्य है
अनूपपुर। विन्ध्या इरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड सजहा में भण्डारित गेंहू की गुणवत्ता में कमी को देखते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली व उठाव हेतु प्रतिबंध लगा दिया गया था, विन्ध्या इरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रशासन के सामने अपनी बात पत्र के माध्यम से रखते हुए कहा कि एकपक्षीय आदेश तथ्यों को अनदेखा कर पारित किया गया है, जिससे प्रार्थी को बिना किसी अपराध के दण्डित किया जा रहा है, जबकि उक्त संबंध में प्रार्थी का कोई भी दोष नही हैं, प्रार्थी ने अपने दायित्व के निर्वहन में कभी भी कोई लापरवाही नही की है, जो सम्पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होगा। तथ्यों का समग्र अवलोकन कर उक्त संदर्भित पत्र के आदेश को निरस्त कर यथोचित आदेश पारित कर प्रार्थी के वेयर हाऊस में रखे हुए स्कंध को उठाव करने की व वितरित करने की अनुमति दी जाये ताकि वेयर हाऊस में रखा स्कंध पूर्णत: क्षतिग्रस्त न हो सके। प्रार्थी ने यह भी उल्लेख किया कि यदि उक्त स्कंध का उठाव अतिशीघ्र नही किया जाता है तो किसी भी आर्थिक क्षति के लिए एमपीडब्ल्यूएलसी व सिविल सप्लाई नान विभाग जिम्मेदार दोषी होगें इसके लिए प्रार्थी दोषी नही माना जावेगा।
अन्य जिलों के पीडीएस का वितरिण कराया गेंहू
विन्ध्या इरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड सजहा द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया कि यहां पर भी अवगत कराना आवश्यक है कि मुझ प्रार्थी द्वारा आवेदित वेयर हाऊस में पर्याप्त मात्रा में स्कंध होने के बावजूद भी अन्य जिलो से पीडीएस का गेंहू मगांकर वितरण कराया गया। जिस कारण इस वेयर हाऊस का संचित गेंहू वितरण न करने के कारण और प्रार्थी द्वारा उक्त संबंध में लगातार किए गए निवेदन को अनदेखा करने के कारण प्रशासनिक लापरवाही की वजह से कीट प्रभावित हुआ, जिसके लिए प्रार्थी कतई जिम्मेदार नही है, उक्त वेयर हाऊस में संचित स्कंध की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम कर रखे है, वेयर हाऊस में निर्मित गोदाम पूर्ण तकनीक मापदंड के अनुसार पूर्ण सुरक्षा मौजूद है।
पहले से ही भीगा था खाद्यान
प्रार्थी के द्वारा यह तथ्य भी अवगत कराया गया कि उक्त वेयर हाऊस में संचित करने हेतू लाया गया गेंहू संचय के समय पानी से भीगा हुआ था, इस तथ्य की जानकारी भी कलेक्टर को दी गई है। इस तथ्य की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई थी। जिसका उल्लेख कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला अनूपपुर के पत्र क्रमांक इस तथ्य 02/खाद्य/2020/328 अनूपपुर 20 मई के पैरा क्रमांक 3 में उल्लेखित है। 5 जुलाई को जांच अधिकारी द्वारा तैयार किये गये पंचनामा की जानकारी प्रार्थी को नही है, उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी को कोई सूचना भी प्रेषित नही है, जबकि 3 जुलाई को मौके पर जांच की गई है और जो पंचनामा तैयार किया गया है उसकी जानकारी प्रार्थी व जांचकर्ता अधिकारी दोनो की मौजूदगी की प्रार्थी को है। आपके द्वारा शाखा प्रवंधक म.प्र. वेयर हाऊसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन जिला अनूपपुर को संदर्भित पत्र जारी किया गया है वह एकपक्षीय आदेश तथ्यो की अनदेखा कर पारित किया गया है।
पत्र को अवलोकन करने की मांग
3 जुलाई के दूरभाष पर उप महाप्रबंधक गु.नि. भोपाल द्वारा दिए गए निर्देश पर शाखा प्रबंधक म.प्र. वेयर हाऊसिंग एण्ड लाजिस्टिटक्स कार्पोरेशन जिला अनूपपुर के दिये गये पत्र क्रमांक/भण्डारण/ 2020-21/132 4 जुलाई उक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में दिए गए विषयांकित विषय के पत्र के संबंध में प्रार्थी निम्न अभ्यावेदन तथ्यों के विचार हेतु प्रस्तुत कर विनय कि है कि प्रार्थी द्वारा दिए गए पत्र 5 अपैल 2019, 26 अगस्त 2019, 6 नवम्बर 2019, 26 दिसम्बर 2019, 13 मई 2020, 13 मई 2020, 15 मई 2020, 2 जून 2020, 30 जून 2020 के पत्र जिनकी छायाप्रति सुविधा हेतु पत्र के साथ संलग्न किया, अवलोकन करने की कृपा की जाये। प्रार्थी द्वारा गोदाम में भण्डारित स्कंधो एवं दीर्घ अवधि से भण्डारित गेंहू के गुणवत्ता में कमी आने सन्देह की व्याख्या करते हुए भुगतान कराये जाने बावत आग्रह किया गया था, प्रार्थी के इन आवेदन पत्रों की सतत उपेक्षा की गई और प्रार्थी के उक्त आवेदप पत्रों का निराकरण नही किया गया।

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