लावालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त

Ajay Namdev- 6269263787
अनूपपुर । न्यायालय श्रीमान् विशेष न्यायाधीश पॉक्सों ( भूपेन्द्र नकवाल) महोदय के न्यायालय द्वारा रामरहीस बैगा ऊर्फ लाला पिता छोटेलाल बैगा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम मझौली थाना बुढार जिला शहडोल म.प्र. की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। आरोपी के विरूद्व थाना कोतवाली में अप0क्र0 225/21 धारा 363, 366A, 376, 376(2)(N), भादिव , 3,4,5l/6 पॉक्सों एक्ट के विरूद्ध अपराध दर्ज है। आरोपी अभी तक जेल में है इसलिये उसने अपनी रिहाई हेतु माननीय न्यायालय में जमानत का आवेदन लगाया था प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का मौखिक विरोध जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पुलिस डायरी के अनुसार आरोपी ने तीन माह तक शादी का झांसा देकर पीडिता के साथ गलत काम किया उसे तीन माह तक बहला-फुसलाकर अपने साथ रखा पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीडिता का दस्तयाब किया।
आरोपीगणों ने यह लिया था आधार– आरोपी ने जमानत आवेदन में अपनी रिहाई की प्रार्थना करते हुए यह कहा कि पुलिस ने झूठा मामला दर्ज कर न्यायालय के समझ पेश किया था। वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नही किया। उसे पूर्व रजिश के कारण फंसाया गया है। वह मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता है वह शहडोल जिले का स्थायी निवासी है जहां पर उसकी चल-अचल संपत्ति है उसकी फरारी की आशंका नही है जमानत मिलने पर वह जमानत की सभी शर्तो का पालन करेगा।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध– जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने जमानत याचिका का मौखिक विरोध करते हुए बताया कि आरोपी का अपराध गंभीर एवं अजामनतीय प्रकृति का है। उसके फरारी की आशंका है। यदि जमानत दी जाती है तो वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात् माननीय न्यायालय ने जिला अभियेाजन अधिकारी रामनरेश गिरि के कथनों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।