बाल संरक्षण के संबंध में कार्यशाला सम्पन्न

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शहडोल। महिला विकास विभाग शहडोल द्वारा 04 मार्च को बाल संरक्षण के संबंध में कार्यशाला का आयोजन होटल वेलकम इन में किया गया। कार्यशाला में उप संचालक लोक अभियोजन विश्वजीत पटेल ने पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों की जानकारी प्राप्त होने पर उसको छिपाना भी एक अपराध है। उन्होंने पॉक्सो एक्ट की कानूनी प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी अड़चनों के बारे में बताते हुए कहा कि बालकों की जन्मतिथि एवं अन्य जानकारी की ठोस श्रोत माता पिता रखने चाहिये जिससे अपराधी को सजा दिलाने में मदद मिल सके।

कार्यशाला में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति प्रदीप सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के किशोर न्याय सिद्धांतों का पालन करते हुए बालकों का संरक्षण करने पर बल दिया गया। श्रीमती चरणा गुप्ता श्रम निरीक्षक के द्वारा बाल श्रम के प्रावधानों एवं बाल श्रम के शिकायत के माध्यम के बारे में जानकारी दी गई तथा बालकों के लिए सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श से अवगत कराने के लिए कोमल फिल्म का प्रदर्शन कराया गया।

इसके अतिरिक्त फिल्म के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, संस्थाएँ आदि स्टैक होल्डर्स की भूमिका व दायित्व को प्रसारित किया गया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग श्रीमती शालिनी तिवारी, सहायक संचालक अखिलेश मिश्रा, पैरा लीगल वॉलेन्टियर एवं काउंसलर श्रीमती कल्याणी वाजपेयी ने भी बाल संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान किया।

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