पालतू श्वानों का पंजीयन अनिवार्य, निगम ने जारी की अपील
पालतू श्वानों का पंजीयन अनिवार्य, निगम ने जारी की अपील
कटनी।। नगरीय क्षेत्र में पालतू श्वानों के सुव्यवस्थित प्रबंधन और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने श्वान पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। निगम प्रशासन ने सभी श्वान पालकों से निर्धारित समय सीमा में अपने पालतू श्वानों का पंजीयन कराने की अपील की है।
निगम द्वारा पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। श्वान मालिक नगर पालिक निगम कटनी के स्वास्थ्य विभाग के कक्ष क्रमांक 66 या अपने-अपने वार्ड के दरोगा से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
पंजीयन के लिए आवेदन पत्र के साथ श्वान का फोटो, टीकाकरण से संबंधित जानकारी, निवास एवं स्वच्छता व्यवस्था का विवरण जमा करना होगा। इसके साथ 150 रुपये का वार्षिक शुल्क निगम कार्यालय की स्वास्थ्य शाखा में जमा कर पंजीयन कराया जा सकेगा।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगरीय सीमा में बिना पंजीयन श्वान रखने पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य शहर में पालतू एवं आवारा श्वानों का प्रभावी प्रबंधन करना, रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना तथा आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पंजीयन से श्वानों का रिकॉर्ड संधारित रहेगा, जिससे किसी भी शिकायत या समस्या के समाधान में आसानी होगी। निगम ने सभी श्वान पालकों से अपील की है कि वे जिम्मेदार नागरिक बनते हुए समय पर पंजीयन कराएं और शहर को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने में सहयोग करें।