तेजी से वाहन चलाने वाले को कोतमा न्यायालय से हुई सजा

0

Ajay Namdev-7610528622

अनूपपुर। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय द्वारा अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से जानकारी देते हुये बताया गया कि मामला भालूमाडा थाने के अपराध क्रमांक 384/18 धारा 279, 337 भादवि से संबंधित है जिसमें आरोपी द्वारा दिनांक 15/09/18 को भालूमाडा नर्सरी के सामने वाहन क्रमांक 18 एमपी 7254 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आहत ज्योति केवट को ठोकर मार दी जिसकी सूचना पर थाना भालूमाडा में अपराध क्रमांक दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा पैरवी करते हुये तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे गये जिस पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोतमा ने आरोपी लीलाराम पनिका पिता स्व० सुखीराम निवासी वार्ड क्रमांक 18 पीली दफाई भालूमाडा को दोषसिद्ध करते हुये कुल 15 सौ रूपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *