29अप्रैल को होगा मतदान, 2 अप्रैल तक भरे जाएंगे नामाकंन

औपचारिकता में निपटी चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक
( शुभम तिवारी- 8770354184)
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित दाहिमा ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के तैयारियों की जानकारी सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों को दी। कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन हेतु कार्यक्रम प्रसारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहडोल संसदीय क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 23 मई को होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहडोल संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के लिये 02 अप्रैल से 09 अप्रैल तक नाम निर्देशन जमा किये जायेगें, नाम निर्देशन का परीक्षण एवं जांच 10 अप्रैल को की जायेगी तथा 12 अप्रैल तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में शहडोल जिले के 7 लाख 20 हजार 975 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। लोकसभा निर्वाचन में 3 लाख 70 हजार 802 पुरूष मतदाता एवं 3 लाख 50 हजार 157 महिला मतदाता एवं 16 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेगें।
अनूपपुर जमा होंगे नामाकंन
कलेक्टर ने बताया कि जिले में लोकसभा निर्वाचन हेतु विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी में 347, जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र में 298 एवं जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में 315 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी संसदीय क्षेत्र 11-सीधी में होने के कारण जिला कार्यालय सीधी में एवं विधानसभा क्षेत्र 84-जयसिंहनगर एवं 85-जैतपुर संसदीय क्षेत्र 12-शहडोल में होने के कारण संसदीय क्षेत्र (मुख्यालय अनूपपुर) के कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र जमा किये जायेंगे। शहडोल जिले में निर्वाचन कार्यक्रम प्रसारित होने के साथ ही 10 मार्च से धारा 144 लागू कर शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये गये है तथा शस्त्र थानों में जमा करने के आदेश जारी किये गये हैं। सभी जनप्रतिनिधियों से आवंटित शासकीय वाहन तत्काल वापसी के निर्देश दिये जा चुके हैं। सुविधा पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार के लिये आवेदन किया जा सकेगा।
इन पर रहेगी रोक
धार्मिक स्थानों में राजनैतिक उद्देश्य से आयोजन प्रतिबंधित रहेगें तथा कोलाहल अधिनियम के तहत् सायं 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। जातिगत् आधार पर प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा, किसी समाज के सभा एवं धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी की जायेगी। विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाने, घृणा की भावना या तनाव उत्पन्न करने जैसे कोई कार्य नहीं किये जा सकेगें। राजनैतिक दल व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध हेतु उनके घरों के सामने प्रदर्शन या धरना किसी भी परिस्थिति में नहीं किये जा सकेगें। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का पूर्णत: पालन किया जायेगा। जुलूस आदि के लिये आयोजकों को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पूर्व में सूचित करना आवश्यक होगा।
जानकारी नहीं दे सके अधिकारी
रविवार को केन्द्रीय चुनाव आयुक्त ने आम चुनाव के लिये अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि जिला, प्रदेश स्तर और उसके बाद सभी सुरक्षा एजेसियों से बैठक करने के बाद तारीखों का ऐलान किया गया है। सोमवार को जब जिला निर्वाचन अधिकारी से सोमवार को पत्रकारवार्ता आयोजित की तो महत्वपूर्ण बैठक महज औपचारिकता करते हुए कोरम पूरा किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी कुछ जानकारी देने के बाद ही पीसी से चले गये। लोकसभा चुनाव में जिले में इस बार कितने नये मतदाता वोट करेंगे, मतदान दल में कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जायेगी, कितनी ईव्हीएम इस्तेमाल की जायेगी और रिजर्व में कितनी रखी जायेगी, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों सहित मतदाता जागरूकता और अन्य अभियान की जानकारी के आंकड़े दिये बगैर ही बैठक का कोरम पूरा कर लिया गया। सवाल यह खड़ा होता है कि जब जिले स्तर पर यह हाल है तो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आयोग की तैयारियां क्या होगी।