जिले में वर्षा ऋतु के बाद 15 अक्टूबर से विधिवत शुरू होगा रेत खनन स्वीकृत अस्थायी भंडारण केंद्रों को सुचारू रूप से रेत उपलब्ध होने से हितग्राहियों को मिलेगा लाभ
बड़ी खबर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 22 सितंबर 2026/ जिला खनिज शाखा द्वारा जिले में वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात 15 अक्टूबर से विधिवत रेत खदानों का संचालन प्रारंभ किए जाने की जानकारी दी गई है। जिलेवासियों को सूचित किया गया है कि वर्तमान में विभिन्न ग्रामों में खनिज रेत के अस्थायी भंडारण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें ग्राम पीपरडोल, मालाडांड, घिनौची, कोटमीकला, कोलबिर्रा-पथर्रा, गोरखपुर, बनझोरका, तरईगांव एवं सारबहरा क्षेत्र शामिल हैं। जिले के ग्राम करहनी तहसील मरवाही में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2025 के तहत नई रेत खदान के लिए स्वीकृति प्रदान कर आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में उक्त खदान के लिए अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है।
वर्षा ऋतु की समाप्ति 15 अक्टूबर के पश्चात अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण कर रेत खदान को विधिवत प्रारंभ किया जाएगा। रेत खदानों के संचालन शुरू होने से जिले में स्वीकृत अस्थायी भंडारण केंद्रों को नियमित एवं सुचारू रूप से रेत उपलब्ध हो सकेगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण कर रहे हितग्राहियों को आवश्यक रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। हितग्राही ई-संगवारी रेत पोर्टल में पंजीयन कर छोटे वाहनों जैसे ट्रैक्टर आदि के माध्यम से स्वीकृत रेत खदानों से आसानी एवं सुगमतापूर्वक रेत प्राप्त कर सकेंगे। जिला खनिज शाखा ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे रेत की आवश्यकता के लिए अधिकृत एवं स्वीकृत स्रोतों से ही रेत प्राप्त करें तथा अवैध खनन एवं परिवहन से बचें।